उद्यानिकी फसल लेने वाले किसान 15 जुलाई तक करा सकते हैं बीमा
उद्यानिकी फसल लेने वाले किसान 15 जुलाई तक करा सकते हैं बीमा

सभी प्रकार के उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे कृषकों के लिए खरीफ फसल हेतु टमाटर, बैगन, अमरुद, केला, पपीता, मिर्चं, एवं अदरक के लिये वर्ष 2021-22 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना शासन की अधिसूचना के साथ छत्तीसगढ़ मे लागू हो गई है। महासमुन्द जिले के ईच्छुक ऋणी, अऋणी कृषक 15 जुलाई 2021 तक लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या बीमा कंपनी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपने उपरोक्तानुसार उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते है। इसके लिए बीमा कंपनी के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि श्री गोपाल राय मोबाईल नम्बर 8059840961 एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि श्री दीपक प्रधान मोबाईल नम्बर 7987262887 से संपर्क कर सकते है।

इस योजना मे सभी अऋणी कृषक भू-धारक एवं बटाईदार जो इस योजना मे शामिल होने के ईच्छुक है ऐसे कृषकों को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। चयनित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराये जाने के लिये किसानों को उन फसलों के लिए निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि के रुप मे देना होगा शेष प्रीमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।
   
ऋणी कृषक जो योजना मे शामिल नहीं होना चाहते है। उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान मे अनिवार्य रुप से जमा करना होगा। निर्धारित समय-सीमा मे हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम (खरीफ) के लिए स्वीकृत, नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रुप से बीमाकृत किया जाएगा।
अधिसूचित फसलों में बीमित राशि प्रति हेक्टेयर कृषक अंश राशि प्रति हेक्टेयर इस प्रकार है। इनमें टमाटर बीमित राशि प्रति हेक्टेयर एक लाख रूपए कृषक अंश राशि प्रति हेक्टेयर पांच हजार रूपए है। इसी प्रकार बैगन 70 हजार रूपए तथा तीन हजार 500, अमरुद 40 हजार एवं दो हजार रूपए, केला एक लाख 50 हजार एवं सात हजार 500 रूपए, पपीता एक लाख 10 हजार एवं पांच हजार 500 रूपए, मिर्च 80 हजार एवं चार हजार रूपए, अदरक एक लाख 30 हजार एवं छह हजार 500 रूपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित है।